नीतीश सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला: सरकारी नौकरी करने वाले पति-पत्नी में से एक की हुई मौत तो अब आश्रित परिवार को भी मिलेगी जॉब
पटना: बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना मुताबिक अब पति-पत्नी सरकारी सेवा में हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी.
अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई पति-पत्नी सेवा में हो और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ परिवार के सदस्य को मिल सकेगा. जारी अधिसूचना में सरकार ने 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है. इस आदेश में पति-पत्नी दोनों के सेवा में रहने औ उनमें से एक की मौत की स्थिति में अनुकंपा का लाभ परिवार के सदस्य को दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी.
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में सभी सरकारी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को सूचना दी गई है. अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर लगातार हो रहे दावे के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने यह नया फैसला लिया है. 1991 के पहले तक ऐसे मामले में आश्रित को वर्ग तीन या चार के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती थी.
दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विषय में विधि विभाग की राय मांगी थी. विधि विभाग के पास उदाहरण के तौर पर एक मामला दिया गया. विधि विभाग की राय थी कि पति-पत्नी में कोई एक अवकाश ग्रहण कर चुका है और किसी एक की कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा सकता है.
विधि विभाग का मानना था कि क्योंकि सेवा निवृति के बाद किसी को सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता है. वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में साफ कहा गया है कि अनुकंपा आधारित बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को अन्य मामलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी. उन्हें जिस वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी, उसके लिए तय योग्यता की अन्य शर्तें पूरी करनी होगी. तब ही वे अनुकंपा आधारित बहाली में शामिल हो सकते हैं.