Bihar Unlock-5: बिहार में आज से खुलेंगे स्कूल-कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल और शॉपिंग मॉल
बिहार में आज से 25 अगस्त तक अनलॉक-5 रहेगा. अनलॉक-5 के प्रावधान शनिवार से लागू हो गए हैं. इसके तहत 9वीं और 10वीं के छात्रों के स्कूल भी खुलेंगे और कोचिंग संस्थानों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पढ़ाई हो सकेगी. अनलॉक-4 की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई है. अनलॉक-5 में सरकार ने व्यवसायिक और शिक्षण गतिविधियों में बड़ी रियायत दी गई है. राज्य में अब कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है.
आज से खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोचिंग संस्थान में भी शुरू हुई पढ़ाई
बिहार में आज यानी 7 अगस्त से नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं. 50 फीसदी उपस्थिति के साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कोरोना की वैक्सीन लेने वाले शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य संस्थानों में भी आज से पढ़ाई शुरू हो गई है. इन जगह पर भी टीकाकरण करा चुके शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं.
दसवीं क्लास से ऊपर के बच्चों को कोचिंग देने वाली संस्था भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोली जा सकती है. यहां भी पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीकाकरण कराना आवश्यक होगा. इसके अलावा अपने संस्थान की पूरी जानकारी स्थानीय थाने को भी उपलब्ध करानी होगी.
पहली से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे
पहली से आठवीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे. स्कूल प्रबंधन को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में सैनिटाइजर, हैंड वाश की व्यवस्था और मास्क की उपलब्धता जरूरी होगी. साथ ही स्कूल के शिक्षक जो टीकाकरण करा चुके हैं, वही बच्चों को पढ़ा सकते हैं और टीका ले चुके स्कूल के कर्मचारी को ही स्कूल के अंदर प्रवेश करने की इजाजत होगी.
आज से खुल गए सिनेमा हॉल-शॉपिंग मॉल, ये होंगी शर्तें
बिहार में आज से सिनेमा हॉल भी खुल गए, 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है. आज से शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं लेकिन एक दिन के गैप में खोलने की छूट दी गई है. यानी शॉपिंग मॉल रोज नहीं खुल के अल्टरनेट डे पर ही खोलने की छूट है. राज्य में अब सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि प्रतिष्ठान में उसके मालिक और कर्मचारी दोनों कोरोना टीका ले चुके हों. प्रतिष्ठान को साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन खोलने की छूट दी गई है.
धार्मिक स्थानों पर पहले की तरह जारी रहेगी रोक
शनिवार से सार्वजनिक वाहन को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी गई है. कोविड-19 से जुड़े कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम को छोड़कर निजी कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. धार्मिक स्थानों पर भी पहले की तरह रोक जारी रखने का फैसला लिया गया है. यानी 25 अगस्त तक धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ या किसी अन्य प्रकार के आयोजन पर रोक लगी रहेगी. इसके अलावा सभी जिले के डीएम को यह अधिकार होगा कि इसके अलावा भी अगर कोई पाबंदी की जरूरत हो तो वह अपने जिले के लिए फैसला ले सकते हैं.