यूपी के पांच शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. लेकिन योगी सरकार इससे सहमत नहीं थी, जिसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद लॉकडाउन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.
बता दें, हाई कोर्ट के आदेश पारित करने के बाद सोमवार देर रात सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन पर विचार नहीं किया जा रहा है. इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने CJI की बेंच में इस सुनवाई की मांग की थी.
गौरतलब है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 5 सबसे प्रभावित शहरों में लॉकडाउन का फैसला सुनाया था. 5 शहरों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल हैं और लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल तक थी. दरअसल, राज्य में आइसोलेशन सेंटर्स की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया था. उसी दौरान कोर्ट ने ये बात भी स्पष्ट की थी कि वह अपने आदेश से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नगीं लगा रहा है.
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने पब्लिक प्लेस में किसी आयोजन के दौरान 100 व्यक्तियों से ज्यादा के एकत्रित न होने का निर्देश दिया है. वहीं, बंद स्थान पर ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों के इकट्ठे होने की ही इजाजत है. सरकार ने किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आदि, में एक वक्त में केवल 5 लोगों को जाने की इजाजत दी है. इसके अलावा, सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर लोगों की इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर से स्क्रीनिंग हो और लक्षण पाए जाने पर प्रभावी ढंग टेस्टिंग की जाए.
सरकार के प्रवक्ता ने मीडिया को जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ट्रिपल-टी यानी ‘टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट’ के आधार पर राज्य में कोरोना महामारी को कंट्रोल करने की प्रभावी कोशिश कर रही है. इसके अलावा, ट्रीटमेंट फेसिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है. इन सबके बीच सरकार अभी पूरी तरह से लॉकडाउन पर विचार नहीं कर रही.