लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में मिली जमानत
रांची : चारा घोटाले में सजायाफ्ता और RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत मिली है. अब वे जेल से बाहर आ जाएंगे. अदालत ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान की है.
लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया किइस दौरान उन्हें ₹100000 के निजी मुचलके का बांड भरना होगा. बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे कोर्ट ने इन शर्तों को जमानत के दौरान लगाई है.
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी.इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं. वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है.
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले देवघर के, 1 चाईबासा, 2 दुमका और 1 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. जिसमें 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वो अब जेल से रिहा हो जाएंगे.
फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. वहीं इलाज करा रहे हैं.
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी. जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया था. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का था. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसमें सुनवाई के बाद उन्हें बेल मिल गई.