दिल्ली HC का आदेश: कार में अकेले हों तो भी मास्क लगाना जरूरी
दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलोंं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है. अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है. मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है.
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी. अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है.
अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक और विदेशी सरकारें भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं. इस महामारी की बहुत सी चुनौतियां हैं और मास्क पहनना जरूरी है चाहे व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं. कार में अकेले बैठे ड्राइवर द्वारा मास्क न पहनने को लेकर कई याचिकाएं डाली गई थीं जिस पर 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था.
सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसने अकेले कार चला रहे लोगों को मास्क पहनने से संबंधित कोई आदेश नहीं पारित किया है. बल्कि केंद्र ने तो यह कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस पर निर्णय दिल्ली सरकार को लेना है.
वहीं दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि उसने ये आदेश अप्रैल 2020 में जारी किया था कि निजी और ऑफिस दोनों वाहन में अकेले होने पर भी मास्क लगाना होगा.
बता दें कि देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. इसका उद्देश्य अनावश्यक गतिविधियों को रोकना है, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके.
बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना वायरस का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और मंगलवार को 5100 नए केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई. यह नवंबर 2020 के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5482 मामले सामने आए थे. दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमितों की कुल संख्या 6 लाख 85 हजार 62 हो गई है. अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 17332 हो गई है.