कल से हर वाहन के लिए FASTag लगाना अनिवार्य, वर्ना देना होगा दोगुना जुर्माना
सोमवार से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा. परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक टू-व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में 15 फरवरी से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा. 15 फरवरी से बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा. फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी.
दरअसल, 15 फरवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है. अब सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके. फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं, उनमें 80 फीसदी टोल फास्टैग की मदद से आते हैं.
केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ-साथ टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने का ये कदम उठाया है.
रविवार को जारी किए एक बयान में मंत्रालय ने साफ किया है कि ये कदम डिजिटल मोड को बढ़ावा देना और वेटिंग टाइम को कम करने के लिए उठाया जा रहा है. साथ ही इससे तेल की बचत होगी और लोगों को बिना रुके आगे बढ़ने को मिलेगा. सरकार ने फास्टैग को लेकर दो कैटेगरी बनाई हैं. एक है एम (M) कैटेगरी, जिसमें ऐसे चार पहिया वाहनों को शामिल किया जाएगा, जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं. दूसरी कैटेगरी है एन (N), जिसमें सामान या फिर सामान के साथ यात्रियों को ले जाया जाता है.
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि फास्टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये. फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. इसे 2016 में पेश किया गया था.
टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाये. गडकरी ने नागपुर हवाईअड्डे पर फास्टैग को लेकर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों पर फास्टैग का पंजीकरण 90 प्रतिशत हो गया है और केवल 10 प्रतिशत लोग ही बचे हैं. उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर भी फास्टैग उपलब्ध है और लोगों को इसका इस्तेमाल सहज यातायात के लिये करना चाहिये. केंद्र सरकार ने वाहनों के लिये अनिवार्य फास्टैग की समयसीमा एक जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी है.
क्या है फास्टैग?
फास्टैग एक स्टीकर होता है जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती है.
कहां से खरीदें फास्टैग?
NHAI टोल या फिर तमाम बैंकों से आप फास्टैग स्टिकर खरीद सकते हैं. इसके अलावा यह पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं. इसे आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं. अगर फास्टैग बैंक खाते से लिंक होता है, तो पैसे खाते से ऑटोमैटिक कट जाते हैं.
फास्टैग के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी?
ड्राइवर के लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करके फास्टैग खरीदा जा सकता है. बैंक केवाईसी के लिए यूजर्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी मांगते हैं. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की है. इसके अलावा 200 रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है.