नालांदा. बिहार के नालंदा में हुए गैंगरेप मामले में सजा सुना दी गई है. नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एडीजे मंजूर आलम ने सभी 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दोषी राहुल, सोनू को वीडियो वायरल करने के ममाले में तीन-तीन साल और 5 -5 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया है. कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजा राशि भी दी गई है.
एपीपी सुनील कुमार ने बताया कि बिहारशरीफ कोर्ट के एडीजे सप्तम ने यह सजा सुनाई गई है. सजा पाने वालों मे राजगीर निवासी मिथुन राजवंशी, आशीष राजवंशी, सोनु कुमार, राम चौधरी, राहुल राजवंशी, करण राजवंशी, रंजन राजवंशी शामिल है.
बता दें कि 16 सितंबर को 7 लोगों ने राजगीर मखदूम कुंड के पास पहाड़ पर एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना का अंजाम दिया गया था. उसके बाद 22 सितंबर की देर रात तक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था.इसके बाद मामला उजागर होते ही स्थानीय पुलिस ने मामले में एफआईआर करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था.