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देश में आज से अनलॉक 5.0 की शुरुआत, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद

कोरोना संक्रमण के बीच देश में आज से अनलॉक 5.0 शुरू हो गया है. बुधवार को अनलॉक-5.0 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए. त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5.0 में छूट बढ़ा दी है. इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है. इसके लिए अलग से सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी. हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी.

आइए जानते हैं अनलॉक 5.0 में क्या-क्या छूट मिल रही हैं और क्या-क्या प्रतिबंध कामय रहेंगे. 

इन गतिविधियों की मिली छूट:

  • कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से इन गतिविधियों की अनुमति दी गई है.
  •  सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता के 50% तक के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से SOP जारी किया जाएगा.
  •  बिजनेस टू बिजनेस (यानि बिजनेसों के लिए) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी गई, जिसके लिए वाणिज्य विभाग SOP जारी करेगा.
  •  खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) युवा मामलों और खेल मंत्रालय (MoYA & S) की ओर से जारी की जाएगी.
  •  मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) एसओपी (SOP) जारी करेगा.
  •  स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोले जायेंगे.

स्कूल और शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोला जाना

  • स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर, 2020 के बाद से इन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से खोले जाने का निर्णय लेने की छूट दी गई है. स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल/ संस्थान प्रबंधन से परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा और जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-
  • ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • जिन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं, उनमें अगर कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है.
  • छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/ संस्थानों में जा सकते हैं.
  • उपस्थिति को कड़ाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर रहा जाना चाहिए.

समारोहों को लेकर नियम:

  • सामाजिक/ शैक्षणिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक कार्य और अन्य समारोहों को पहले से ही 100 व्यक्तियों की उच्चतम सीमा के साथ अनुमति दी जा चुकी हैं. हालांकि यह केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों के लिए है. अब राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर, 2020 के बाद से कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर, 100 व्यक्तियों की सीमा से परे ऐसी सभाओं की अनुमति दिए जा सकने की छूट दी गई है, जिसमें निम्नलिखित शर्तों को मानना होगा:
  • बंद स्थानों में, अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ या हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% के लिए अनुमति दी जाएगी. फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग उनके लिए अनिवार्य होगा.
  • खुले स्थानों में, जमीन के आकार/ स्थान को ध्यान में रखते हुए, और सामाजिक दूरी के सख्ती से पालन के साथ, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र का प्रयोग अनिवार्य होगा.
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएं COVID-19 का प्रसार नहीं करें, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभा को विनियमित करने के लिए विस्तृत SOP जारी करेंगी और कड़ाई से इसे लागू करेंगी.

किन चीजों की अनुमति नहीं है:

कंटेनमेंट जोन के बाहर नीचे दी गई गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को करने की अनुमति होगी:

  • MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों द्वारा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा.
  • मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे.
  • 31 अक्टूबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.
  • कंटेनमेंट जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तय के उद्देश्य से MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर छोटे कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा. इन कंटेनमेंट जोन में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
  • कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
  • यह कंटेनमेंट ज़ोन, संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और इनकी जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी.

राज्य को कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं:

  • राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी स्तर का स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/ जिला/ सब-डिवीजन/ शहर/ गांव किसी भी स्तर पर) नहीं लगाएंगी.

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