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डीएम का आदेश: पटना में शर्तों के साथ 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल

पटना में डीएम कुमार रवि ने अनलॉक 4 के तहत कई प्रकार की छूट दी है.  पटना के डीएम कुमार रवि ने 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का ख्याल रखते हुए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान को खोलने का परमिशन दे दिया है. पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने अनलॉक-4 को लेकर  सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष सहित प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी को को प्रभावी कार्यान्वयन का निर्देश दिया है.

स्कूल-कोचिंग में 50 फीसदी उपस्थिति
डीएम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. परंतु ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसको बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है. शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी तक शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसिलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से जाने की छूट दी गई है. इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी. 

मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं छात्र
कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में सिर्फ मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट 21 सितंबर से दी गई है. हालांकि, विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानकों का पालन करना होगा. इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से संचालन की अनुमति रहेगी. 

पटना डीएम के मुताबिक स्कूल, कॉलेज ,शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. लेकिन निम्न गतिविधियां परिचालित हो सकेंगी –

1. ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसके बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है.

2. शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण/ गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी.

3. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी.

4. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में संचालन की अनुमति रहेगी.

5. सामाजिक/ शैक्षणिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक,/ खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन थर्मल स्कैनिंग हैंडवॉश सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से रहेगी. लेकिन विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी. 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

6. सिनेमाघर, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एवं इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे. लेकिन ओपन थिएटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी. 

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