शिमला : अनलॉक 4.0 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा-निर्देशों के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है. प्रदेश ने केंद्र की गाइडलाइन को अपनाया है, लेकिन कुछ पुरानी व्यवस्थाएं जारी रखी गई हैं. इसमें प्रदेश में बाहर से आने वाले हिमाचली लोगों को आने से पहले ई-कोविड पास सॉफ्टवेयर के जरिए पंजीकृत (रजिस्ट्रेशन) होना होगा. उसके बाद संबंधित जिला प्रशासन दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें प्रदेश में प्रवेश की अनुमति देगा.
हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति एक राज्य में जाना चाहते हैं उन्हें वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए किसी प्रकार की परमिट या ई-पास की जरूरत नहीं रहेगी. लेकिन हिमाचल सरकार ने अपनी ताजा गाइडलाइन में इससे हटकर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जारी रखी है. प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन एवं राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था सरकार ने इसलिए रखी है ताकि प्रदेश में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसानी से हो सके. अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आता है तो उसकी पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आसानी से मिल पाएगी. फिर भी कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के बॉर्डर पर पहुंच जाता है तो वहीं पर मेनुअल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी रखी गई है. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा.
मंदिर खुलने के लिए अभी करना होगा इंतजार
राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार ने अपनी पिछली गाइडलाइन ही दोहराई है. भाषा एवं कला संस्कृति विभाग की ओर से जारी होने वाली एसओपी के बाद ही मंदिर खोले जा सकेंगे. हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 21 सितंबर से 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है. हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक चार सितंबर को होने वाली है. समझा जा रहा है कि जिसमें धार्मिक स्थलों को खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है.
पर्यटकों को देनी होगी 96 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से नहीं खुली हैं. पर्यटन विभाग इसकी एसओपी तैयार करेगा. हालांकि कुछ पर्यटन गतिविधियां प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं. हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को अब पांच दिन की बजाए दो दिन की होटल की कंफर्म बुकिंग करानी पड़ेगी. साथ ही 96 घंटा पहले की अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी. यदिर 24 घंटे में अप्रूवल नहीं आएगी तो उसे डीम्ड अप्रूवल मानी जाएगी. इसी तरह कोई सामान्य हिमाचली अपने प्रदेश में आना चाहता है और वो 96 घंटे पहले की अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाएगा तो उसे होम या संस्थागत क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा.