हिमाचल आने के इंतजार में बैठे सैलानी गुरुवार से नए नियमों के तहत पंजीकरण करवा सकेंगे. जयराम मंत्रिमंडल के दिशा-निर्देशानुसार आईटी विभाग ने ई-पास सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है. गुरुवार से यह सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देगा. सैलानियों को हिमाचल आने के लिए टूरिस्ट कैटेगिरी में पंजीकरण करवाना होगा. 24 घंटे में अगर संबंधित जिला उपायुक्त ने आवेदन को मंजूर नहीं किया तो सॉफ्टवेयर खुद स्वीकृति जारी कर देगा.
कम से कम दो रात के टूअर पर सैलानी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम सकेंगे. दस साल तक के बच्चों को कोरोना टेस्ट करवाने से भी छूट दी गई है. सैलानी अब 96 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर के अलावा ट्रूनॉट और सीबी नॉट टेस्ट की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ सकेंगे. बुधवार को पर्यटन विभाग ने नये नियमों को जोड़ते हुए एसओपी जारी कर दी है. अब टैक्सी या निजी गाड़ी के चालक भी क्वारंटीन नहीं होंगे.
पर्यटन निदेशक देवेश कुमार की ओर से जारी एसओपी में स्पष्ट किया है कि पहले कम से कम पांच दिन के लिए होटल बुकिंग करवाने वाले सैलानियों को प्रदेश में एंट्री दी जा रही है. अब सरकार ने पांच दिन की अवधि को घटाकर दो रात कर दिया है. अब सैलानी 96 घंटे पहले करवाई गई कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट लेकर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच सकेंगे. पहले 72 घंटे की रिपोर्ट पर ही आने दिया जाता था.
दस साल से कम आयु के बच्चों को जांच रिपोर्ट लेकर आने की शर्त को भी हटा दिया गया है. इससे अधिक आयु वालों को निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी. पर्यटन निदेशक ने बताया कि अगर कोई सैलानी होटल आने पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो जिस कमरे में वो रह रहा था, उसे 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा. जिन क्षेत्रों में ऐसा सैलानी 48 घंटे पहले घूमा हैं. वहां भी सैनिटाइजेशन करनी होगी.
दूसरे राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है. प्रमुख सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आने वालों को कोविड ई-पास के लिए आवेदन करने की व्यवस्था एक अगस्त से बंद की जा चुकी है. पंजीकरण की व्यवस्था सिर्फ इसलिए रखी है कि लोग अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनकी ट्रेसिंग की जा सके। अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण आना चाहता है तो उसका पंजीकरण सीमा पर तैनात जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर करेंगे.
कोविड हाई लोड सिटी से आने वालों को चिह्नित करने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था जारी रखी गई है. कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति निगेटिव रिपोर्ट के साथ हिमाचल आता है तो उसे किसी तरह का क्वारंटीन नहीं किया जाएगा. यह व्यवस्था हिमाचल को कोविड के मामले में दूसरे राज्यों से काफी बेहतर बनाती है. सिर्फ पंजीकरण के लिए डीसी के पास किए गए आवेदन को मंजूर होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे जिसने कोरोना टेस्ट से लेकर बुकिंग व टैक्सी पर पैसा खर्च किया है उसे असुविधा नहीं होगी.सरकार ने पहले ही टेस्ट कराने से रिपोर्ट लेकर हिमाचल आने की समय सीमा को 96 घंटे कर दिया है.