कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में मास्क के उपयोग में शिथिलता बरतने की बात सामने आने के बाद गृह विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है.वैसे सावर्जनिक वाहन और दुकान जहां मास्क का उपयोग नहीं किया जाएगा उसे जब्त करने या बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने मंगलवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज आईजी-डीआईजी के साथ डीएम और एसपी को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किया है.
गृह विभाग के मुताबिक महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मास्क का उपयोग शत-प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा किया जाना है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करने को लेकर पहले से आदेश दिए गए हैं. इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए.
मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने सप्ताह में कम से कम दो दिन व्यापक जांच अभियान चलाने का आदेश भी दिया है. पुलिस व प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जाएगा. मास्क पहनकर ही लोगों को घरों से बाहर निकलना है इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार भी करने को कहा गया है. नियम के तहत मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना का प्रावधान है.