बिहार में एक बार फिर से लॉक डाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है. एक अगस्त से जारी लॉक डाउन का रविवार को अंतिम दिन था. राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार ने इसे छह सितंबर तक बढ़ा दिया है. इस बीच पहले से जारी छूट व सख्ती में किसी बड़ बदलाव नहीं किया गया है. अभी स्कूल-कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं अगस्त के अंत तक नहीं खाेले जाएंगे. गृह विभाग इससे संबंधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया है.
इस दौरान बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही मार्केट खुले रहेंगे.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया उसके अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा. पिछला जो आदेश रविवार यानी 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है.
किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है. बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है. हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी. इसके तहत व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि माना यह जा रहा है कि पाबंदियों में कुछ और ढील दी जा सकती है. बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. हालांकि इसमें भी छूट मिलने की संभावना है.
बिहार सरकार के आदेश की मुख्य बातें
1. बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर-कस्बों में 6 सितंबर तक बंदिशें जारी रहेंगी.
2. सभी सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे.
3. जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इस बंदिश से मुक्त रखा गया है. जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होगा.
4. बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा.
5. राज्य में रेस्टूरेंट को खोलने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी. रेस्टूरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी.
6. दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा. सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले के डीएम आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी.
7. राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट की सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी. हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगायी गयी है. यानि बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी.
8. बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. लेकिन बाहर से आवाजाही न हो पायेगी
9. जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी.
10. सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे.
11. किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी होगी. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी
12. पार्क और जिम जैसे स्थान भी नहीं खुलेंगे.
13. पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह के 5 तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी.
14. जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी और बंदिशें लगा सकेंगे. राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है.