कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. इस संबंध में गुरुवार देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी किया है. तय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन के लिए सभी डीसी को दिशा-निर्देश दिया गया है. धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी.
लॉकडाउन के आदेश में बाहर से झारखंड आने वालों के होम क्वारंटाइन रहने पर विशेष जोर दिया गया है. कहा गया है कि बाहर से आने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय सीमा पर ही रोककर उनके दाहिने हाथ के अंगूठे को छोड़कर सभी अंगुलियों के नाखून पर पक्की स्याही का निशान लगाना अनिवार्य है. इसके अलावा उन्हें होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान क्या करें और क्या न करें, इससे संबंधित आदेश की काॅपी दी जाएगी.
इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर कहा है कि राज्य में अनलॉक की स्थिति 31 अगस्त 2020 तक यथावत बनी रहेगी. कोरोना संक्रमण के उतार-चढ़ावा पर सरकार की नजर है. इससे जुड़ी तमाम गतिविधियों पर सरकार नजर रख रही है. आने वाले दिनाें में कोरोना का टेस्ट की संख्या बढ़ाने की तैयारी है. स्वास्थ्य विभाग इसका आकलन कर रहा है. इसके बाद कोई अन्य निर्णय लेने पर विचार किया जाएगा.
लोगों को होगा रजिस्ट्रेशन
दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा. अंतरराज्यीय सीमा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर हेल्प डेस्क बनेगा. यहां उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके अलावा उनकी यहां जांच भी की जाएगी.
घर के बाहर स्टिकर
होम क्वारंटाइन रह रहे लोगों के घरों के बाहर स्टिकर चिपकाया जाएगा. इसमें उनका नाम, क्वारंटाइन अवधि आदि लिखा रहेगा. उनकी नियमित ट्रैकिंग होगी. निगरानी के लिए प्रशासनिक टीम का गठन किया जाएगा, जो क्वारंटन लोगों के घर जाकर उनकी मॉनिटरिंग करेगी.
नियम न मानने पर कार्रवाई
संबंधित जिला प्रशासन क्वारंटाइन का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी करेगा. यदि ऐसा लगता है कि व्यक्ति होम क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे पेड क्वारंटाइन में भेजा जाएगा. जहां भी प्रशासन संबंधित व्यक्ति को क्वारंटाइन के लिए भेजेगा, वहां उसे खुद राशि का भुगतान करना होगा.
सभी जिला उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य की सीमा पर किसी भी तरह के व्यवसायिक वाहन की आवाजाही बाधित ना हो. इसके अलावा बाहर से आने वाले सभी लोगों की चेकिंग, होम क्वारंटाइन से संबंधित निर्देश दिए जाएं, यह सुनिश्चित करना होगा। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के लिए डीसी कर्मियों की तैनाती भी कर सकते हैं.