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बिहार में 16 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए पूरी गाइडलाइन्‍स

 बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार ने इसे 16 अगस्त तक के बढ़ा दिया है. इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है.

बिदित हो कि राज्‍य में पहले से ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है, जिसे 16 अगस्‍त तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान केटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी.इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में गहन समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है. बिहार में लॉकडाउन की अवधि को 16 दिन बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन की अवधि को एक अगस्त से बढ़ाकर अगले 16 दिन के लिए प्रभावी कर दिया गया है.

राज्य में कोरोना के खतरे को देखते हुए कई तरह की बंदिशों को लागू रखने का एलान किया है. सूबे में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल नहीं खुलेंगे. रेस्टूरेंट सिर्फ होम डिलेवरी कर सकेंगे और दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की मंजूरी मिलेगी. सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आयेंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी. ये आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक लागू रहेगा.लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है. आइए डालते हैं इसपर नजर…

इनपर लगाया गया है प्रतिबंध

– कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

– राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम होगा. केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को छूट दी गई है.

– राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी. शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे.

इन्‍हें दी गई है छूट

– सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है.

– अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने की कोशिश करेगा.

– बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.

– होटल, रेस्त्रां या ढाबे खुलेंगे, लेकिन वे केवल पैकिंग की सर्विस देंगे.

– मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकेगी.

– रेल व हवाई सफर जारी रहेगा। आटो व टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे. जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है. शेष ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी.

– सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी.

– पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी.

आपको बता दें कि बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है. बिहार में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 48 हजार मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, राज्य में अब तक 29,220 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं. बिहार राज्य में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 67.03 प्रतिशत है.

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