बिहार में हड़ताली शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का मिलेगा वेतन, सरकार ने दी मंजूरी
शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को लॉकडाउन की अवधि के वेतन का भुगतान होगा. विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने मंगलवार को लॉकडाउन अवधि 25 मार्च से 4 मई तक राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (प्रोजेक्ट कन्या सहित) शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान का आदेश जारी किया है.
गौरतलब हो कि प्रदेश के शिक्षक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 17 फरवरी से जबकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की अपील पर 25 फरवरी से हड़ताल पर थे. दोनों संघों से जुड़े शिक्षकों की हड़ताल 4 मई को समाप्त हो गयी.
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च की मध्य रात्रि से लॉकडाउन प्रभावी किया गया. इसके तहत सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया. राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में बंद संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मियों के वेतनादि के भुगतान का निर्णय लिया गया है.
आदेश में यह भी कहा गया है कि 24 मार्च या इस तिथि से पूर्व जिस तिथि को शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष ने योगदान किया हो, की अवधि को भविष्य में अवकाश में कार्य करने के उपरांत हड़ताल अवधि के समंजन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित निदेशक द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा.