चंडीगढ़ : लाॅकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने तो अपनी गाइडलाइन जारी कर दी हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन के अफसर रविवार को तय नहीं कर पाए कि सोमवार से शहर में क्या खुलेगा, क्या नहीं. कारण बताया जा रहा है कि पूरा ट्रांसपोर्ट खोला जाना है, इसलिए पहले दूसरे राज्यों से कंसेंट लेनी होगी. अब सोमवार को प्रशासक के साथ होने वाली ऑफिसर्स की मीटिंग में इस पर फैसला होगा. एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि सोमवार को दूसरे राज्यों की राय लेने के बाद ही नए निर्देश जारी किए जाएंगे. प्रशासन के आधिकारिक फैसले तक पहले वाले आदेश ही मान्य होंगे.
चंडीगढ़, ये खोलने पर अफसर सहमत
- दुकानों पर ऑड-ईवन सिस्टम खत्म होगा. रोजाना दुकानें खुल सकेंगी.
- नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही मार्केट खुलेंगी। बेवजह बाहर नहीं घूमा जा सकेगा.
- सभी रेस्टोरेंट, ईटिंग पॉइंट आदि खोल दिए जाएंगे. शुरुआती चरण में ये होम डिलिवरी ही करेंगे.
- टू व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे.
- सरकारी दफ्तरों में पब्लिक डिलिंग शुरू होगी. संपर्क सेंटर, रजिस्ट्रियां आदि सब खुलेंगी.
- आउटर रोड पर होने के कारण सेक्टर-22,35,20,43 आदि जो मार्केट्स बंद थी, वे खुल जाएंगी.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगा. इंटर स्टेट बसें चलेंगी. टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी.
- सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी खुलेंगी.
- कपड़े की रेहड़ी मार्केट खुलेंगी, लेकिन सख्त कायदे होंगे. यहां ऑड-ईवन लागू हो सकता है.
- स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जा सकते हैं.
- शराब के ठेके खुले रहेंगे.
- शादियों में 50 लोग और शोक में 20 लाेगों की मौजूदगी के आदेश.
इन्हें बंद रखने पर बनी है सहमति
- स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.
- मॉल-सिनेमा भी बंद रहेंगे.
- मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और अन्य धार्मिक स्थल के साथ साथ सत्संग घर बंद ही रहेंगे.
- किसी भी तरह के राजनीतिक या बड़ा सामाजिक आयोजन नहीं होंगे.
- सीटीयू की बसों से होने वाली फलों-सब्जियों की सप्लाई बंद होंगी। वेंडर्स से ही सामान खरीदा जाएगा.
- 10 साल के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग के बेवजह घूमने पर पाबंदी रहेगी। अगर बेहद जरूरी काम है तो बाहर निकल सकेंगे.
- स्वीमिंग पूल, वाॅटर पार्क बंद रहेंगे.
- डिस्काेथेक, बार, अहाते बंद रहेंगे.
- रेगुलर रेल सेवा बंद। श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी.
- इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद। स्पेशल केस में प्रशासन फ्लाइट चलवा सकता है.
इन पॉइंट पर अफसरों की एक राय नहीं, आज मीटिंग में होगा फैसला
- सेक्टर-17 मार्केट खाेली जाए या नहीं, यह मीटिंग में तय हाेगा. अफसर इसे खाेलने के पक्ष में हैं, लेकिन यह मेगा मार्केट की कैटेगिरी में आती है, इसलिए प्रशासक ही इस पर फैसला लेंगे.
- पान-गुटखा की बिक्री जारी करनी है या नहीं, इस पर फैसला आज होगा.
- मिठाई, बेकरी की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ हाेम डिलिवरी करनी होगी. इस पर आज फैसला होगा.
- कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएंगी या नहीं. इस पर अफसर एकमत नहीं हैं. ज्यादातर अफसर स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने के पक्ष में हैं, लेकिन फैसला सोमवार को ही होगा.
बापूधाम और सेक्टर-30 में पाबंदियां जारी रहेंगी
एमएचए ने यूटी व राज्यों पर ही छोड़ा है कि वे अपने शहर को कैसे 5 जोन में बांटेंगे. जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन. बापूधाम और सेक्टर-30 को छोड़कर बाकियों से कंटेनमेंट जोन हटाया जा सकता है. बापूधाम और सेक्टर-30 में सख्ती जारी रहेगी. यहां 1 जून तक लोगों के बाहर निकलने पर रोक जारी रह सकती है. सेक्टर-38 और अन्य कोरोना केस वाली जगह को ऑरेंज जोन में बदला जा सकता है.
पंचकूला, ये खुलेगा
- दुकानें खुलेंगी. इटिंग पॉइंट होम डिलीवरी कर सकेंगे.
- इंडस्ट्री खुलेगी, वर्कर्स को कंपनी लाएगी-छोड़ेगी.
- फोर व्हीलर में 3 लोग बैठकर जा सकेंगे.
- सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बिना पास निकल सकेंगे.
- टू-व्हीलर पर एक व्यक्ति ही अलाउड.
- ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे.
- उचित दूरी के साथ कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे.
- बैंक, मेडिकल स्टोर,पोस्टल सेवाएं खुलेंगी.
- ई-कॉमर्स का सामान होम डिलीवरी से मंगवा सकेंगे.
- पेट्रोल पंप, गैस सप्लाई खुली रहेगी.
- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मकैनिक.
- प्राइवेट-सरकारी ऑफिस खुलेंगी. 80% स्टाफ.
- मेडिकल टेस्टिंग लैब काम करेंगी.
- शराब के ठेके खुले रहेंगे.
- सरकारी-प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी खुलेंगी.
- ऑटो, टैक्सी सर्विस चलेंगी.
ये बंद रहेगा
- स्कूल, काॅलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स.
- मॉल्स-मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल.
- सैलून, बार्बर शॉप, ब्यूटी पॉर्लर.
- 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिला व 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग बाहर नहीं आ सकेंगे.
- लोकल बस सर्विस बंद.
- रेस्टोरेंट्स, होटल, बंद रहेंगे.
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- पार्कों, फुटपाथ या गलियों में सैर पर पाबंदी.
- 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते.
- शादी में 50 और संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं.
कंटेनमेंट जोन
- सेक्टर-19 में मकान नंबर 109 से 324 तक का एरिया सील रहेगा.
- सेक्टर-10 के मकान नंबर 1349 से 1355 और उसके आसपास का पार्किंग एरिया सील.
- से.-21 के मकान नंबर 836 से 861 तक का एरिया.