सिरमौर के पांवटा साहिब में 7 साल की बच्ची और 38 साल की महिला की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट
प्रदेश के सिरमौर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए है. शहर की हरिओम कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के दो सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है. यह परिवार 4 मई को दिल्ली के शाहदरा से लौटा था. कोराेना पॉजिटिव महिला की उम्र 38 साल है और उसकी बेटी की उम्र करीब 7 साल है. जिले में कोरोना का मामला 22 दिनों बाद सामने आया है.
महिला का पति लेने गया दिल्ली
महिला का पति दोनों को लेने के लिए 4 मई को दिल्ली गया था इसके बाद से इनको होम क्वारंटाइन किया गया था. सरकार ने कुछ दिन पहले से बाहर से आने वालो के टैस्ट लेने शुरू किए. और 12 मई को मां-बेटी के टेस्ट लिए गए. स्वास्थ्य विभाग को देर शाम इनकी रिपोर्ट पाॅजिटिव मिली. इन दोनों को इलाज के लिए बददी के अस्पताल ले जाया गया है. इसके अलावा महिला के पति व चार साल के बेटे का भी कोरोना टैस्ट लिया जा रहा है. हरिओम कोलोनी का दौरा करने के लिए डीसी सिरमौर नाहन से पांवटा साहिब पहुंच रहे है। इसके बाद इलाके को सील किया जा सकता है.
जिले में कई सैंपल लिए गए
गौरतलब है बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के साथ कोरोना प्रदेश में भी प्रवेश कर सकता है. इसलिए प्रशासन ने रेड जोन से आने वालो के टैस्ट अनिवार्य कर दिए है. अभी तक बाहरी राज्यों से लौटे 709 लोगों में से 541 की सैंपलिंग हो चुकी है. वीरवार से क्षेत्र में आयुष किट का वितरण भी किया जाएगा. सिरमौर जिला चिकित्साअधिकारी डां केके पराशन व एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने कोरोना पाॅजिटिव की पुष्टि की है.
धर्मशाला में क्वारंटीन की उल्लंघना पर 50 हजार का जुर्माना लगेगा
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटीन की उल्लंघना करने वाले नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ पचास हजार के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है तथा इस बाबत आदेश पारित कर दिए गए हैं. बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें तथा सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें. इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक घर के अन्दर ही रहेगा होम क्वारंटीन ऐसे व्यक्ति को घर के अन्दर ही रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटीन में है घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है.