फांसी तय ; रात 12 बजे के बाद HC ने खारिज की दोषियों को फांसी से राहत देने की याचिका
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निर्भया केस केदोषियों की फांसी पर रोक लगाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई आधार नहीं था. इस फैसले के बाद निर्भया के चारों दुष्कर्मियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे फांसी लटकाना तय हो गया है. गुरुवार रात को दोषियों के वकील एपी सिंह ने अंतिम पलों में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी. कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह से कहा- हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है. अब समय आ गया है, जब आपके मुवक्किल भगवान से मिलेंगे. समय बर्बाद मत कीजिए. अगर आप महत्वपूर्ण तथ्य नहीं बता सकते, तो हम आखिरी वक्त में आपकी मदद नहीं कर सकते. आपके पास 4-5 घंटे हैं. अगर आपके पास कोई तथ्य है, तो सीधे उस पर आइए.
याचिका में अलग-अलग कोर्ट के सामने दाखिल कई अर्जियों के आधार पर फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा- इस अर्जी में कोई नया तथ्य नहीं है. दोषियों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब अंजाम तक पहुंच रहा है. हम फांसी पर रोक नहीं लगा सकते.
नई दिल्ली : निर्भया केदोषियों की ओर से एक अन्य वकील शम्स ख्वाजा कुछ देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि दोषियों की दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति ने ठीक से विचार नहीं किया. एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने यौन उत्पीड़न मामलों में अपनी भावनाएं सार्वजनिक की थी. उन्होंने कहा था कि ऐसे अपराधी माफी के लायक नहीं हैं.