बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में कोरोना महामारी घोषित
बिहार सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामारी घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट को ले आई है. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है .
इस एक्ट के लागू होते ही सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मॉल, निजी परिवहन सहित अन्य प्रकार के एहतियात का कदम उठा सकेगी. इस एक्ट के बाद अब कोई मरीज उसके प्रावधान को नहीं मानता है तो सरकार द्वारा धारा 188 के तहत पेनाल्टी लगाया जा सकता है. बिहार में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद अब सरकार के पास इससे बचाव के लिए कई अधिकार आ जायेंगे. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा सकेगी.

कोरोना को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित पहली राज्य समन्वय समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गयी थी. इसके पहले राज्य समन्वय समिति ने महामारी एक्ट लागू करने पर भी विचार किया गया. राज्य सरकार की मंजूरी के बाद एक्ट लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है।नोटिफिकेशन के मुताबिक COVID -19 को लेकर के विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. 4 पन्नों की इस अधिसूचना में कुल 21 अलग-अलग बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं .