दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है और कहा है कि मैं उसकी विधवा के रूप में अपना जीवन नहीं जी सकती.
अक्षय की पत्नी पुनिता ने ये अर्जी औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में दी है. अक्षय की पत्नी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को रेप (Rape) मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दिया जाना है. हालांकि वो निर्दोष हैं ऐसे में वो उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. बता दें कि इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की गयी है और फिर बीस मार्च को सभी आरोपियों को फांसी दी जानी है .
अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें रेप का मामला भी शामिल है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी कर सकती है.
गौरतलब है कि निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह, पवन गुप्ता, और विनय शर्मा ने अब अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले में दोषियों के वकील एपी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है. पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक लगाने की भी मांग की गई है. साथ ही मांग की है कि निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड अदालत अपने पास मंगाए ताकि वो अपना पक्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत में रख सकें .
बता दें कि निर्भया के सभी दोषियों विनय शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जानी है.