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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को मिली उम्र कैद की सजा

मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया है. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अब वह ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा. सजा का ऐलान होते ही ब्रजेश ठाकुर रो पड़ा .

ये मामला मुंबई (Mumbai) की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की रिपोर्ट के बाद सामने आया था. इस मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किया था. सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया है .

बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. इस मामले में आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं .

मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, रेप, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

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