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बिहार में 15 फरवरी के बाद नहीं कटेगा मैनुअल ट्रैफिक चालान, paytm से भर सकेंगे भुगतान

बिहार के सभी जिलों में अब हैंडहेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट ट्रैफिक रूल तोडऩे वाले और मोटर वाहन अधिनियमों (Motor Vehicle Act) के उल्लंघनकर्ताओं से ई-चालान (E-Challan) काट जुर्माने की राशि वसूली जाएगी. सरकार जुर्माना भरने वालों को डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा पेटीएम से जुर्माने की राशि जमा करने की सुविधा मुहैया कराएगी.

हैंडहेल्ड डिवाइस चलाने की दी गई ट्रेनिंग

परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), माटर वाहन निरीक्षक (MVI) और प्रवर्तन दारेागा (ESI) को पटना के विश्वेशरैया भवन सचिवालय में हैंडहेल्ड डिवाइस (Handheld Device) चलाने की ट्रेनिंग दी गई. इसके साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई.

15 फरवरी के बाद नहीं कटेगा मैनुअल चालान

निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी के बाद जिलों में मैनुअली चालान का रसीद नहीं कटेगा. सिर्फ पुलिस मैनुअली चालान काट सकेगी. डीटीओ, एमवीआइ और ईएसआइ को ऑन स्पॉट हैंडहेल्ड डिवाइस से ई चालान काटना होगा. हैंडहेल्ड डिवाइस से ई-चालान काटने पर हर वाहन चालक उल्लंघनकर्ता का रिकार्ड सिस्टम में दर्ज होगा. बार- बार नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालक पकड़ में आ जाएंगे और उनका लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की जाएगी.

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