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दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका को किया खारिज

निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चारों दोषियों के खिलाफ अलग-अलग डेथ वारंट नहीं जारी किया जा सकता है.  साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को एक हफ्ते का समय दिया है, ताकि वे सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर सकें. एक हफ्ते बाद मौत के वारंट के क्रियान्वयन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी. कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी मिल सकेगी.

वहीं, दूसरी तरफ जल्द फैसला देने की मांग को लेकर निर्भया के परिजनों ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया, इस पर भी बुधवार को सुनवाई हो सकती है .

बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से दो बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी चारों दोषियों की फांसी दो बार (21 जनवरी और 1 फरवरी) टल चुकी है. दोषियों के वकील एपी सिंह के सुझाए कानूनी दांव-पेंच की वजह से दोनों बार उनकी फांसी की सजा टल चुकी है.

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को वसंत विहार इलाके में चलती बस में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की सजा को बरकरार रखा था. जबकि एक आरोपित ने जेल के अंदर खुदकशी कर ली थी .

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