बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर सहित 19 दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट मंगलवार को सजा सुनाने वाली थी. मंगलवार को कोर्ट को सजा के बिंदु पर सुनवाई करनी थी. लेकिन संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई. जानकारी के लिये बता दें, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था.
साकेत कोर्ट ने 20 जनवरी को फैसला सुनाते हुए एनजीओ संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण और सामूहित दुष्कर्म के कई मामलों में दोषी करार दिया है. वहीं, मामले में एक अन्य शख्स को आरोपमुक्त भी कर दिया गया है.
ये है दोषियों की लिस्ट-
1. ब्रजेश ठाकुर
2. इंदू कुमारी
3. मीनू देवी
4. मंजू देवी
5. चंदा देवी 6. नेहा कुमारी
7. हेमा मसीह
8. किरण कुमारी
9. रवि कुमार
10. विकास कुमार
11. दिलीप कुमार
12. विजय तिवारी
13. गुड्डू पटेल
14. कृष्णा राम
15. रोजी रानी
16. रामानुज ठाकुर
17. रामाशंकर सिंह
18. डॉ. अश्विनी पिता
19. साइस्ता परवीन
क्या है पूरा मामला
बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. इस मामले में आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है. इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं. मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में इस मामले को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. इसके बाद वहां फास्ट ट्रैक सुनवाई के बाद आज दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस होनी थी.