HomeCrimeनिर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की याचिका को किया खारिज

निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की याचिका को किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया के दुष्कर्मी पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने वारदात के वक्त खुद के नाबालिग होने का दावा किया था. सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की . बता दें कि सोमवार को पवन की तरफ से पेश वकील एपी सिंह ने तीन जजों की बेंच आर. भानुमती, अशोक भूषण और बोपन्ना के सामने अपना पक्ष रखा . अब सुप्रीम कोर्ट पवन की याचिका को खारिज कर दिया है .

निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की स्पेशल लीव पेटिशन (Special Leave Petition) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील एपी सिंह ने कहा कि उनका मुवक्किल नाबालिग है. ऐसे में उसे नाबालिग के तौर पर देखा जाए. एपी सिंह ने दोषी पवन की ओर से पक्ष रखते हुए दावा किया कि 16 दिसंबर, 2012 को पवन कुमार गुप्ता की उम्र 17 साल एक महीने और 20 दिन थी. साथ ही यह भी तर्क रखा कि जब यह अपराध हुआ तो वह नाबालिग था. इसी के साथ यह भी कहा कि अपराध के समय वह एक किशोर था.

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