निर्भया मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है. ताजा घटनाक्रम में चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को खारिज कर दी है. ऐसे में मुकेश सिंह के पास फांसी से बचने का अंतिम रास्ता भी बंद हो गया है और मुकेश को फांसी लगना तय है.
बता दें कि मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजने के साथ उसे खारिज करने की भी सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से की गई थी. इस पर अमल करते हुए राष्ट्रपति की ओर यह याचिका खारिज की गई है. इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर याचिका खारिज करने की अपील करते हुए इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया था.
बता दें कि पिछले दिनों दोषी मुकेश सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन के पास दया याचिका दी थी. यह याचिका राष्ट्रपति के पास तिहाड़ प्रशासन के जरिये दिल्ली सरकार फिर उपराज्यपाल और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंची थी.
राष्ट्रपति को होता है सजा माफ करने का अधिकार
यहां पर बता दें कि फांसी की सजा पाया दोषी राष्ट्रपति के पास रहम पाने के लिए दया यायिका दायर कर सकता है. वहीं, राष्ट्रपति को संविधान की धारा-72 के तहत यह अधिकार हासिल है कि वह फांसी की सजा माफ कर सकते हैं.